Rajasthan News: प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए जारी प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों की शिकायतों का समाधान अब  वाट्सएप  के माध्यम से भी किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन के निर्देश पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने हेल्पलाइन नम्बर 0141-2719073 एवं 0151-222140  के साथ ही  वाट्सएप नम्बर 7014812375 एवं 7014878012 जारी किए हैं।

प्रदेश में ‘आरटीई‘ के तहत गैर सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के लिए शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने गत 19 मई को लॉटरी निकाली थी, अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग शुक्रवार, 2 जून तक की जानी है, इसमें विद्यालय का चयन किया जाएगा। लॉटरी में प्रथम चयनित निजी विद्यालय 6 जून तक आवेदन पत्रों की जांच करेंगे। अभिभावकों की ओर से 12 जून तक दस्तावेजों में संशोधन किया जा सकता है।

वहीं 23 जून  तक सीबीईओ द्वारा सम्बंधित निजी विद्यालयों की ‘रिक्वेस्ट‘, विद्यार्थियों के दस्तावेज रि-अपलोड नहीं करने या अभिभावकों द्वारा संशोधन दर्ज किए जाने के सम्बंध में जांच की जाएगी। इसके बाद राज्य स्तर पर एनआईसी की ओर से 26 जून को शेष समस्त आवेदनों को ऑटो वेरिफाई और 27 जून को पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन किया जाएगा। राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा ही पोर्टल पर उपलब्ध आरटीई सीटों पर चयन (सशुल्क अभ्यर्थियों के प्रवेश एवं वरीयता क्रम के आधार पर) 28 जून से 30 सितम्बर  तक किया जाएगा।

इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान अभिभावकों को किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर वे राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी वाट्सएप नम्बर 7014812375 एवं 7014878012 पर शिकायत सम्बंधी प्रार्थना पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकेंगे।  वाट्सएप  पर  शिकायत मिलने के बाद परिषद के स्तर पर अधिकारियों की एक समिति द्वारा नियमानुसार जांच कर इनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर इन  वाट्सएप  नम्बर के अलावा हेल्पलाइन नम्बर 0141-2719073 एवं 0151-222140 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

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