Rajasthan News: उदयपुर. एक व्यक्ति ने 22 लाख रुपए उधार लिए. इनमें से 10 लाख रुपए वापस नहीं किए और उसकी ओर से गारंटी के तौर पर दिया हुआ चैक भी बाउंस हो गया. कोर्ट ने दोषी व्यक्ति की एक साल की कैद और 12 लाख रुपए जुमाने की सजा सुनाई है.

Arrested

उत्तरी सुंदरवास निवासी हरभजन सिंह पुत्र अमर सिंह सोही ने 10 अप्रैल 2017 को कोर्ट में परिवाद दिया था. इसमें बताया था कि गायत्री नगर, सेक्टर-5, हिरणमगरी निवासी दीपक पुत्र डॉ. श्यामसुंदर शर्मा से उनकी पहचान थी. हरभजन सिंह ने उसे 15 सितंबर 2016 से लेकर दिसंबर अंत तक 5 बार में 22 लाख रुपए उधार दिए. इसके बदले में बैक लिया.

समय पर राशि नहीं चुकाने पर उन्होंने बैंक में 10 लाख रुपए का चेक डाला जो बास हो गया हरभजन ने दीपक को दूसरा चेक देने को कहा, जो उसने देने से इनकार कर दिया. इस मामले में दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद एनआई एक्ट केसेस-4 कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह शेखावत ने दीपक शर्मा को दोषी करार दिया.

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