Rajasthan News: अजमेर. प्रदेश के पटवार मण्डलों में तैनात पटवारियों को अब मुख्यालय पर ही रुकना होगा. यदि आवश्यक काम-काज होने पर मुख्यालय छोड़ने की जरुरत हो तो उन्हें संबंधित कलक्टर से लिखित में अनुमति प्राप्त करनी होगी.
राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव दिनेश कुमार ने राज्यभर के कलक्टर्स को उनके द्वारा निर्धारित पटवार मण्डल/राजस्व गांव में तैनात किए गए पटवारियों को राजस्व ग्रुप 6 द्वारा 16 जून 2017 को जारी संशोधित अधिसूचना के राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1967 के नियम 12 (1) के तहत पटवारियों को संबंधित क्षेत्र/गांव में ही निवास की पालना करानी होगी. इसके लिए उपखण्ड अधिकारियों की ओर से मॉनिटरिंग की जाएगी. कलक्टर उपखण्ड अधिकारियों से ही रिपोर्ट लेंगे.
शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई: राज्य सरकार को शिकायत प्राप्त हुई कि प्रदेश के कई जिलों में पटवार मण्डलों पर तैनात पटवारी उपस्थित नहीं रहते. वह अपने पटवार मण्डल पर निवास नहीं कर अन्यंत्र आवाजाही करते हैं. जिससे आमजन/किसानों को अपने कार्य के लिए पटवारी का इंतजार करना पड़ता है. उन्हें बार-बार पटवार मण्डल के चक्कर काटने पड़ते हैं. इसके लिए संबंधित जिला कलक्टर को अपने-अपने क्षेत्र के पटवारियों को आवश्यक रूप से उनके मुख्यालय पर ही ठहरने के लिए पाबंद करना होगा.
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