Rajasthan News: बीकानेर. अनिवार्य सेवाओं में तैनात कार्मिक (एवीईएस) भी डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे. एडीएम सिटी जगदीश प्रसाद गौड़ ने बताया कि राजस्थान रोडवेज के शहर के भीतर स्थानीय रूट बस सेवा को छोड़कर सभी चालक और परिचालक डाक मतपत्र का उपयोग कर सकेंगे।

इसी के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के डॉक्टर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस, अग्निशमन सेवा, ऊर्जा विभाग एवं निगम के इलेक्ट्रीशियन -लाइनमैन, पीएचईडी और सिंचाई सेवा के पंप ऑपरेटर व टर्नर, डेयरी के दूध आपूर्ति सेवा में लगे कार्मिकों और भारत निर्वाचन आयोग से अधिकृत मीडिया कर्मी डाक मतपत्र के जरिए मतदान कर सकेंगे.

ऐसे होगा मतदान

संबंधित विभागों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा. कार्मिक को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक संबंधित कार्यालय में फॉर्म 12डी भरकर देना होगा. नोडल अधिकारी वेरीफाई कर आरओ कार्यालय भिजवाएंगे. मतदान दल 19, 20 और 21 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी पात्र कार्मिक मतदाताओं से मतदान करवाएंगे.

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