Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर एक युवती की एडिटेड फोटो और गलत पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार एक युवक को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आरोपी अगले तीन साल तक किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेगा।

मामला करौली जिले के हिंडौन का है। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर युवती के एडिटेड फोटो और वीडियो डालकर आपत्तिजनक कमेंट किए थे। अलग-अलग आईडी से पोस्ट कर वह युवती को ब्लैकमेल करता था और उसकी शादी में बाधा डालने की भी कोशिश करता था। इस पर 21 फरवरी को मामला दर्ज किया गया था।
जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद आरोपी को जमानत देते हुए शर्त लगाई कि वह इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म पर अपने नाम या किसी और नाम से अकाउंट नहीं बनाएगा। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार से संपर्क करने की कोशिश भी नहीं करेगा।
आरोपी के वकील गिरीश खंडेलवाल ने कोर्ट को बताया कि युवक 19 साल का है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और यह मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध की श्रेणी में आता है। इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने उसे राहत दी।
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