Rajasthan News: अजमेर जिले की सेंट्रल जेल में 15 जनवरी को एक कैदी की मौत हुई थी। जिसके बाद उसके पिता ने कोर्ट में परिवाद पेश किया। इस मामले में कोर्ट ने सिविल लाइन थाना पुलिस को सेंट्रल जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों पर खिलाफ मामले की जांच कर केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
एडवोकेट भगवान सिंह चौहान के अनुसार 15 जनवरी 2023 को बूंदी निवासी राजीव उर्फ राहुल जैन उर्फ बबलू की अजमेर सेंट्रल जेल में मौत हो गई थी। मृतक कैदी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 17 गंभीर चोटें मिली। मृतक के पिता निर्मल कुमार ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है । साथ ही कोर्ट में परिवाद पेश किया था। पिता के परिवाद पर सिविल लाइन थाना पुलिस को 156/3 के तहत जांच करने के निर्देश दिए हैं।
मृतक के पिता ने शिकायत में कहा है कि उनका पुत्र सेंट्रल जेल अजमेर में बंदी था। उनके बेटे ने जेल में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायत की थी। जिसके बाद से जेल के अधिकारी उनके पुत्र से नाराज चल रहे थे।
पिता ने आरोप लगाया है कि अन्य कैदियों को भड़का कर उसके पुत्र के साथ मारपीट कराई गई। सामूहिक रूप से की गई हिंसा के कारण उनके पुत्र की मौत हो गई। पीड़ित पिता ने इस मामले में अब कार्रवाई की मांग की है। वहीं कोर्ट ने इस मामले की जांच कर विभिन्न धाराओं के तहत सेंट्रल जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल, उप अधीक्षक लालचंद, वार्ड प्रहरी श्याम सिंह सहित रात्रि अधिकारी रेशम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
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