Rajasthan News: राजस्थान की बहुचर्चित सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट से बड़ा अपडेट आया है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पूरी भर्ती को रद्द करने का निर्देश दिया गया था। इससे चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

मामला कैसे शुरू हुआ?
2021 में आयोजित इस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोप लगे थे। लंबे समय तक इस मामले की सुनवाई चली और आखिरकार 28 अगस्त 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि इस पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के कुछ सदस्यों की संलिप्तता भी सामने आई है।
डबल बेंच में अपील
सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ 3 सितंबर को चयनित अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील दाखिल की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी और चयन प्रक्रिया पूरी होकर नियुक्तियां भी दी जा चुकी हैं। सरकार भी भर्ती रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। एसओजी अभी असली दोषियों की जांच और गिरफ्तारी कर रही है। पूरी भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, बल्कि कुछ मामलों की पहचान कर दोषियों को अलग करना संभव है। उनका यह भी तर्क था कि हजारों मेहनती और योग्य उम्मीदवारों को इस स्तर पर प्रभावित करना न्यायसंगत नहीं है।
डिविजन बेंच का फैसला
सोमवार को इस अपील पर सुनवाई हुई। डिविजन बेंच ने सभी दलीलों को सुनने के बाद सिंगल बेंच के रद्दीकरण आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी। इसका मतलब यह हुआ कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द नहीं होगी। अब मामले की आगे की सुनवाई तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां सुरक्षित रहेंगी।
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