Rajasthan News: राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश की पर्यटन इकाइयों को फायर एनओसी (नॉन-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) हर साल रिन्यू नहीं करानी पड़ेगी। नए आदेश के तहत फायर एनओसी की वैधता अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है। इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए हैं, जो सभी नगरीय निकायों में लागू होंगे।

टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024 के तहत राहत
राजस्थान सरकार ने टूरिज्म सेक्टर में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए ‘टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2024’ लागू की है। इसमें होटल, रिसॉर्ट, मोटल, कैंपिंग साइट्स, थीम पार्क, बायोलॉजिकल पार्क, इको-टूरिज्म यूनिट, ग्रामीण पर्यटन परियोजनाएं और मॉन्यूमेंट्स को शामिल किया गया है। अब इन इकाइयों को वित्तीय लाभ के साथ फायर एनओसी की लंबी अवधि का फायदा भी मिलेगा।
फायर सुरक्षा के मानकों का पालन अनिवार्य
एएफओ राजेंद्र नागर ने बताया कि पहले हर साल फायर एनओसी रिन्यू करवाना पड़ता था, जिससे व्यवसायों को असुविधा होती थी। अब नई व्यवस्था के तहत 3 साल तक फायर एनओसी वैध रहेगी, जिससे बार-बार रिन्यूअल की जरूरत नहीं होगी। हालांकि, भवनों में आग से सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय जैसे स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, एमसीबी हूटर, फायर अलार्म आदि स्थापित करना अनिवार्य होगा।
ऑनलाइन प्रक्रिया से मिली सुविधा
राज्य सरकार ने पहले ही फायर एनओसी की प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया था। अब आवेदकों को फिजिकल दस्तावेज लेकर नगरीय निकायों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इसके लिए ‘Raj NOC’ नामक मोबाइल एप भी लॉन्च किया गया है, जिससे आवेदन प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।
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