Rajasthan News: रीट पेपर लीक से जुड़े ईडी मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी राजूराम उर्फ इरम को जमानत देने से मना करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रवीर भटनागर ने यह आदेश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निवली अदालत को अभियोजन साक्ष्य छह महीने में पूरा करने का निर्देश दिया है, लेकिन आरोपी के वकील के नहीं आने के चलते आरोप तय नहीं हो सके। मुकदमे में देरी के लिए अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।
जमानत याचिका में कहा कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एसएलपी खारिज कर निचली कोर्ट को छह माह में अभियोजन साक्ष्य पूरा नहीं करने पर उसे नए सिरे से जमानत अर्जी पेश करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से समयबद्ध निर्देश प्राप्त होने के बाद भी निचली कोर्ट ने अभी तक आरोप तय नहीं किए हैं। इससे मूल केस सहित ईंडी केस में भी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। मूल मामले में वह जमानत पर है और ईडी केस में एक साल से जेल में बंद है।
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