Rajasthan News: राजस्थान में अब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के फोटो और वीडियो न तो सोशल मीडिया पर साझा करेगी और न ही मीडिया को उपलब्ध कराएगी। राजस्थान हाईकोर्ट के सरत निर्देशों के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी जिलों और पुलिस आयुक्तालयों को स्पष्ट आदेश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट के फैसले के अनुपालन में पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तार आरोपियों की निजता और सम्मान की रक्षा को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू कर दी है। एडीजी क्राइम हवा सिंह घुमरिया ने जयपुर और जोधपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद ने जारी पुलिस की नई एसओपी पुलिस कमिश्नर सहित प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि गिरफ्तार आरोपियों के साथ मानवीय, सभ्य और विधि-सम्मत व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। किसी भी आरोपी को सार्वजनिक रूप से अपमानजनक स्थिति में पेश नहीं किया जाएगा जाएगा। एडीजी हवा सिंह घुमरिया ने अपने आदेश में राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर की ओर से 20 जनवरी 2026 को पारित निर्णय का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान उसके निजता के अधिकार का पूरी तरह पालन किया जाना अनिवार्य है। इस एसओपी का उद्देश्य पुलिस कार्रवाई में कानून के साथ-साथ मानवीय संवेदनशीलता बनाए रखना है।
पढ़ें ये खबरें
- हाईकोर्ट का अहम फैसला, 350 दिन की देरी से दायर से राज्य सरकार की अपील को किया खारिज
- कानून के घर देर है, अंधेर नहींः 7 साल बाद बच्चे के हत्यारे को मिली उम्रकैद की सजा, जानिए शातिर ने कैसे दिया था कांड को अंजाम…
- रात 11 बजे विधानसभा पहुंचे पीसीसी चीफ: जीतू पटवारी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा- राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने BJP के इशारे पर खोला गया सचिवालय
- KKR vs SRH IPL 2026 : हैदराबाद ने कोलकाता को 65 रन से दी करारी शिकस्त, 16 ओवर में ढेर हुई टीम; उनादकट ने झटके 3 विकेट
- ‘भविष्य में विश्व युद्ध का योग बन रहा है’, पंडोखर सरकार का बड़ा दावा, कहा- आगे वॉर रोकने में सनातन और भारत की खास भूमिका रहेगी
