Rajasthan News: राजस्थान की बहुचर्चित SI भर्ती-2021 को रद्द करने के मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मसले पर SOG की भूमिका पर सवाल उठाते हुए ADG वीके सिंह को तलब कर लिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मंगलवार को वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्थिति साफ करें।

बिना सरकार की मंजूरी रद्द की भर्ती?
सुनवाई के दौरान चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. शर्मा ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि SOG ने बिना राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया नियमत: गलत है और इससे सैकड़ों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
19 मार्च का टेस्ट और 50 अभ्यर्थियों की विफलता
शर्मा ने यह भी बताया कि SOG ने 19 मार्च 2024 को ट्रेनी SIs का अचानक टेस्ट लिया था, जिसमें सिर्फ 50 अभ्यर्थी असफल हुए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने कम फेल हुए उम्मीदवारों के आधार पर पूरी भर्ती को खारिज करना कहां तक उचित है?
हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस समीर जैन ने कहा कि अगर SOG ने बिना सरकारी निर्देश के इस तरह की सिफारिश की है तो यह गंभीर विषय है। कोर्ट ने साफ किया कि इस पूरे मामले में पारदर्शिता और प्रक्रियागत अनुशासन की जांच ज़रूरी है।
RPSC की ओर से सफाई
RPSC की तरफ से अधिवक्ता एम.एफ. बैग ने कोर्ट को बताया कि आयोग ने 30 जून 2023 को भर्ती पूरी होने की सिफारिश सरकार को भेज दी थी। साथ ही बताया कि इससे पहले आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था, और सदस्य रामू राम राइका को इसलिए प्रक्रिया से अलग किया गया क्योंकि उनके पुत्र-पुत्री अभ्यर्थी थे।
कोर्ट ने उठाया गोपनीयता पर सवाल
कोर्ट ने आयोग की ‘गोपनीय चयन प्रक्रिया’ की दलील को भी कटघरे में लेते हुए कहा कि अगर राइका को प्रक्रिया से अलग किया गया था, तो भी उन्हें चयन से जुड़ी जानकारी रही होगी। अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि गोपनीयता कितनी रही, यह इस भर्ती की स्थिति से साफ झलकता है। अब अदालत ने ADG वीके सिंह को सीधे तौर पर कोर्ट में तलब कर जवाब देने को कहा है।
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