Rajasthan News: जयपुर. शहर में 13 मई, 2008 को सिलसिलेवार हुए बम ब्लास्ट केस में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शाहबाज हुसैन सहित अन्य खिलाफ चार एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इन एसएलपी को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है.
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राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी सैफुंहमान को विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई फांसी की सजा को रद्द कर उसे दोषमुक्त कर दिया था. जबकि आरोपी शाहबाज हुसैन को बम ब्लास्ट मामलों की विशेष कोर्ट की ओर से बरी करने के आदेश की पुष्टि की थी.
इन चार एसएलपी में आरोपियों को दोषमुक्त करने वाले आदेश को रद्द करने का आग्रह किया है. हालांकि इससे पहले भी जयपुर बम ब्लास्ट पीड़ितों व राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के आरोपियों को दोषमुक्त करने वाले फैसले को एसएलपी के जरिए चुनौती दे रखी है, लेकिन उन एसएलपी में शुक्रवार को पेश एसएलपी से जुडी एफआईआर नहीं है.
इसलिए अब ये एसएलपी दायर की गई है. बम ब्लास्ट पीड़ितों व राज्य सरकार ने एसएलपी के जरिए हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दे रखी है जिसमें सभी चारों आरोपियों सैफर्रहमान, मोहम्मद सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ व मोहम्मद सलमान की फांसी की सजा रद्द कर दी थी. जबकि अन्य आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करने के विशेष कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए उसे बरकरार रखा था.
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