Rajasthan News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राजस्थान सहित दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में खाली पदों को न भरने पर कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए पूछा कि अगस्त 2024 के आदेश का पालन न करने पर उनके खिलाफ अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।

अदालत ने अगस्त 2024 में सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया था कि वे 30 अप्रैल 2025 तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में सभी रिक्त पदों को भरें। लेकिन अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। विशेष रूप से दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में 55% पद खाली हैं, जिसे कोर्ट ने वस्तुतः निष्क्रिय कहा।
कोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है, जबकि राजस्थान, हरियाणा और यूपी के मुख्य सचिवों को 18 जुलाई को ऑनलाइन पेश होने का निर्देश दिया गया है।
पाकिस्तान और POK में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत की गई मिसाइल स्ट्राइक के बाद भारत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान की ओर से संभावित जवाबी कार्रवाई के मद्देनज़र राजस्थान को भी सतर्क कर दिया गया है।
राजस्थान के चार जिले जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जो पाकिस्तान सीमा से सटे हुए हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इन क्षेत्रों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है और अस्पतालों व धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही, आवश्यक वस्तुओं जैसे ईंधन और खाद्यान्न का स्टॉक तैयार किया जा रहा है। सिविल डिफेंस की ओर से मॉक ड्रिल्स भी कराई जा रही हैं।
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