Rajasthan News: जयपुर. जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को बीस साल की सजा सुनाई है. अदालत ने 25 वर्षीय अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
प्रकरण को लेकर एक किशोर का मामला किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है. अभियुक्त युवक पीड़िता के पड़ोस में रहने वाली महिला का भाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि 16 जुलाई, 2020 को पीड़िता के चाचा ने नरेना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि एक दिन पूर्व रात को करीब डेढ़ बजे उसकी भतीजी बिना बताए कहीं चली गई है. उसे काफी तलाश किया, लेकिन उनका पता नहीं चला.
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पीड़िता अपने साथ गहने, कपड़े और पहचान पत्र भी ले गई है. रिपोर्ट में आशंका जताई गई की वह किसी लड़के के साथ जा सकती है. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त उसके पड़ोस में रहने वाली भाभी का भाई है. इसके चलते उसकी अभियुक्त से पहचान हो गई थी. घटना की रात अभियुक्त उसे डरा धमकाकर अपने साथ मोटरसाइकिल से अराई ले गया. जहां एक कच्चे मकान में अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया. एक किशोर और अभियुक्त उसे मोटर साइकिल से जोधपुर ले गए.
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किशोर ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया. इसके बाद किशोर उसे अपने घर ले गया. वहीं से बाद में पुलिस उसे आकर ले गई. अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसका परिवादी पक्ष से जमीन का झगड़ा चल रहा है. ऐसे में उसे प्रकरण में फंसाया गया है. इसलिए उसे बरी किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दंडित किया है.
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