Rajasthan News: चूरू के विधायक हरलाल सहारण के विरुद्ध फर्जी मार्कशीट मामले में स्थानीय एसीजेएम कोर्ट में विचाराधीन मुकदमा सरदारशहर से सीजेएम कोर्ट चूरू में ट्रांसफर करने की अर्जी जिला एवं सेशन जज ने खारिज कर दी है। अब मामले की सुनवाई स्थानीय न्यायालय में ही चालू रहेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी चिमनाराम द्वारा जिला एवं सेशन न्यायालय में ट्रांसफर याचिका प्रस्तुत कर कहा गया कि सारण ने विधायक होने के प्रभाव का इस्तेमाल कर मुकदमे में पैरवी के लिए स्पेशल सरकारी वकील की नियुक्ति करवा ली है तथा अब वह खुद के बरी होने की बात कह रहे हैं।
तत्कालीन सीजेएम चूरू का ट्रांसफर हो चुका है तथा पक्षकार चूरू के निवासी होने से इसे सुनवाई के लिए चूरू ट्रांसफर किया जावे। जिला एवं सेशन न्यायाधीश चूरू ने ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए आदेश में कहा है कि फरियादी द्वारा लगाए गए आरोप असत्य है तथा पक्षकारों की इच्छा के अनुसार किसी न्यायालय में मुकदमे का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि फरियादी चिमनाराम जाट निवासी ढाढर ने कोतवाली चूरू में सन् 2019 में प्रथम सूचना दर्ज करवाकर विधायक सहारण पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर जिला परिषद का चुनाव लडने का आरोप लगाया था।
पुलिस द्वारा जांच के बाद सीजेएम कोर्ट चूरू में सारण के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया गया किंतु तत्कालीन सीजेएम द्वारा सुनवाई से इनकार करने पर इसे सितंबर, 2023 में सुनवाई हेतु सरदार शहर कोर्ट में भिजवाया गया था। गत दिनों राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने उक्त मुकदमा को वापस लेने की सिफारिश की थी। जिसके आधार पर राज्य सरकार ने मुकदमा विड्रा करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की गई थी किन्तु हाईकोर्ट जयपुर की डबल बैंच ने मुकदमा वापस लिया जाना जनहित में नहीं मानते हुए गत 21 अगस्त को विड्रा करने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था। जिस पर इसकी सुनवाई स्थानीय एसीजेएम कोर्ट में चल रही है।
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