Rajasthan News: जयपुर. 15 साल की बेटी का यौन शोषण करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो क्रम 2 की विशेष न्यायाधीश सोनिया बेनीवाल ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक हरि नारायण सिंह ने बताया कि 15 वर्षीय पीड़िता ने वर्ष 2022 में अपनी एक पड़ोसी महिला के साथ अटरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब 5 वर्ष की थी तब उसकी मां का देहांत हो गया था.
तब से भाई-बहन पिता के साथ रहते हैं. 4-5 माह पहले एक रात जब भाई-बहन सो रहे थे तब पिता ने बेटी को उठाकर गलत काम किया. तब से आए दिन आरोपी बेटी का यौन शोषण करता था. एक दिन तंग आ कर बेटी घर से बाहर आ गई और पड़ोस के सामने वाले मंदिर में डर के मारे से छुप गई. तब पड़ोसी आंटी ने बालिका को खाना खिलाया और पीड़िता ने उसे सारी बात बताई. अटरू पुलिस ने इस आधार पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की. विशेष लोक अभियोजक सिंह ने बताया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाह और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी को अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए उसके शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.