Rajasthan News: कोटा. किशोरी से दुष्कर्म के 2 साल पुराने मामले में न्यायालय पॉक्सो क्रम- 4 ने आरोपी राहुल को 20 साल का कठोर कारावास सुनाया है. साथ ही 40 हजार का जुर्माना भी लगाया. न्यायालय में सुनवाई के दौरान नाबालिग लड़की ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया था.
मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के सुखिमाली परपाड़ा निवासी राहुल पर आरोप था कि वह 12 मार्च 2021 को 14 साल की लड़की को बहला फुसलाकर झाबुआ ले गया, जहां दुष्कर्ष किया. विशिष्ट लोक अभियोजक के मुताबिक कोर्ट में नाबालिग ने आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया. डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सजा सुनाई गई.
पीड़िता के परिजनों ने 17 मार्च 2021 में अनंतपुरा थाने में रिपोर्ट दी थी. इसमें कहा था कि नाबालिग बेटी 12 मार्च 2021 की रात घर से निकल गई. इसे लेकर वहीं रह रहे राहुल पर बेटी के अपहरण का शक जताया. पुलिस किशोरी को एमपी से दस्तयाब व आरोपी को गिरफ्तार कर कोटा लाई. अभियोजन पक्ष की ओर से 14 गवाहों के बयान कराए. जिसके आधार पर आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
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