Rajasthan News: जयपुर. जयपुर मेट्रो-प्रथम की एनडीपीएस मामलों की विशेष कोर्ट ने नशीले पदार्थ गांजा तस्करी व अवैध कारोबार करने के अभियुक्त बजरंग लाल को 12 साल की कैद व 1.40 लाख रुपए जुर्माने और अहसान खान को 6 साल व 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
जज प्रमोद कुमार मलिक ने फैसले में कहा कि दोनों अभियुक्तों के कब्जे से गांजा मिला है और एक्ट के अनुसार उनका दोष सिद्ध किया है. मादक पदार्थों के सेवन से युवा वर्ग का विकास रुक रहा है और इन पर नियंत्रण लगाना जरूरी है, इसलिए ड्रग्स सप्लाई करने वाले अभियुक्तों से कोई नरमी नहीं बरती जा सकती. विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक करधनी पुलिस थाने ने 18 दिसंबर, 2017 को दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 19 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया था. बाद में उनके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. अभियोजन ने 15 गवाहों के बयान दर्ज कराए. अभियुक्त बजरंग लाल को पूर्व में एक अन्य मामले में 7 साल की कैद व 70 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई थी. इसके चलते कोर्ट ने उसे 12 साल कैद व जुर्माने की सजा सुनाई.
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