Rajasthan News: बिल का भुगतान करने की एवज में 20 हजार की रिश्वत लेने वाले खमनोर के तत्कालीन बीडीओ को अदालत ने दो वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमंद में परिवादी भोपाल सिंह ने रिपोर्ट दी कि जलचेतना एवं किसान महोत्सव कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति खमनोर में वर्ष 2007 में उसकी फर्म के नाम टेंडर खुला था। कार्य पूर्ण कर 1 जून, 2007 को 69 हजार का बिल भुगतान के लिए खमनोर बीडीओ को दिया। भुगतान नहीं मिलने पर जिला परिषद राजसमंद में जाकर जानकारी ली तो पता चला कि बिल का भुगतान पंचायत समिति खमनोर को कर दिया हैै।
इस पर परिवादी विकास अधिकारी बसंत विहार हिरणमगरी सेक्टर.5 निवासी हाल रमेशचन्द्र पुत्र मन्नालाल जैन से मिला। उसने बिल भुगतान की एवज मेें 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी। परिवादी ने यह बात रिकॉर्ड कर ली। उसने ब्यूरो को शिकायत की। सत्यापन पुष्टि होने पर टीम ने उसे पकड़ लिया। मामले में आरोप पत्र पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पारीक ने आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेज पेश किए।
आरोप सिद्ध होने पर विशिष्ट न्यायाधीश (भ्रनि अधिनियम) संख्या-1 के विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन मिश्रा ने आरोपी को भ्रष्टाचार की विभिन्न धाराओं में 2-2 वर्ष की कैद व 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
ये खबरें भी जरूर पढ़ें
- सुखबीर सिंह बादल ने दिया शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा
- Veena Malik ने गुपचुप रचाई दूसरी शादी, शेयर किया वीडियो और स्टोरी …
- Gaya Blast: गया के एक दुकान में भारी विस्फोट, इलाके में मचा हड़कंप, जांच के लिए पहुंच रही FSL की टीम
- ‘केदारनाथ की जनता है तैयार, कमल खिलाने को फिर एक बार…’ CM धामी ने कांग्रेस को बताया सनातन और संस्कृति विरोधी
- पन्ना में किसान की बदली किस्मत: खेत में सब्जी की जगह निकले चमचमाते हीरे, खुशी का नहीं रहा ठिकाना