Rajasthan News: उदयपुर. आठ साल के मासूम के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. पीड़ित के दादा ने गत 10 जून 2022 को रजोल कल्याणपुर ऋषभदेव निवासी प्रभुलाल उर्फ प्रभु पुत्र भगवान लाल मीणा के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी थी.
इसमें बताया कि उसका 8 साल का पोता घर के बाहर ही खेल रहा था तभी आरोपी आया और उसे खेत में आम खिलाने का लालच देकर ले गया. वहां उसने जबरन गलत काम किया. पीड़ित ने घर लौटकर पूरा घटनाक्रम बताया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित का डीएनए करवाया.
न्यायालय में आरोप पत्र पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक ने 12 गवाह व 43 दस्तावेज पेश किए. सुनवाई के दौरान डीएनए रिपोर्ट व पीड़ित मासूम ने घटना की पुष्टि की. आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो-1 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भूपेन्द्र कुमार सनाढ्य ने आरोपी को धारा 377 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए तथा धारा 5 एम /6 अधिनियम 2012 में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
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