Rajasthan Politics: शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उदयपुर की एक अदालत ने कोरोना काल में नियमों के उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भाटी पर चल रहे एक मामले में लगातार कोर्ट से गैरहाजिर रहने के कारण यह वारंट जारी हुआ है।

कोर्ट में 14 नवंबर तक पेश होने के आदेश
सूत्रों के अनुसार, विधायक भाटी बार-बार कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। इससे पहले भी कोर्ट ने उन्हें 1000 रुपये की पेनल्टी देकर पेश होने का अवसर दिया था, लेकिन भाटी फिर भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शर्मा निर्मल जगमोहन ने उनके जमानत मुचलके जब्त कर पुलिस को सीआरपीसी की धारा 446 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अदालत ने भाटी को 14 नवंबर तक कोर्ट में पेश करने के आदेश भी जारी किए हैं।
कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला
यह मामला 16 अगस्त 2021 का है, जब रविंद्र भाटी ने कोरोना काल के दौरान करीब 250 छात्रों के साथ जिला कलेक्टर के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था। आरोप है कि भाटी और उनके समर्थकों ने उस समय लागू धारा 144 का उल्लंघन किया। इस घटना के बाद भूपालपुरा थाने में उनके खिलाफ महामारी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
चुनावी सफर में सुर्खियां बटोर चुके हैं भाटी
रविंद्र भाटी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में बाड़मेर जिले की शिव सीट से निर्दलीय उम्मीदवार फतेह खान को 4,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी वह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए और उनकी रैलियों में बड़ी संख्या में भीड़ जुटी, जिससे उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं। हालांकि, कांग्रेस के उम्मेदा राम बेनीवाल ने उन्हें बड़े अंतर से हराया था।
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