रायपुर। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए ट्रेन से राजस्थान और उत्तराखंड का सफर करने वाले यात्रियों को यात्रा करते समय यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

उत्तर-पश्चिम रेलवे जयपुर, महाप्रबंधक ने राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध आदेश जारी किया गया है. इसमें राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन से पूर्व यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे के अन्दर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है. तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्यारंटीन किया जाएगा. इसी प्रकार उत्तराखंड राज्य जाने वाले यात्रियों के लिए भी आदेश जारी किया गया है.