रेणु अग्रवाल, धार। जिले के राजगढ़ स्थित राजेंद्र सूरी साख सहकारी संस्था मर्यादित के बकायादार एवं जमानतदार पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। बीते दिनों राजेंद्र सूरी साख सहकारी संस्था द्वारा नियम विरुद्ध कई लोगों को ऋण दिए गए थे। ऋण राशि जमा नहीं होने पर बैंक दिवालिया हो गया था। इस प्रकरण में संस्था के कई लोगों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। कई लोग जेल में बंद और कई लोग अभी तक फरार है।

संस्था में जिन लोगों की राशि जमा थी वह प्रति मंगलवार को जनसुनवाई में गुहार लगाने आ रहे थे। उन्हें उनकी जमा राशि प्राप्त नहीं हुई थी। अब प्रशासन ने बड़े बकायेदारों पर शिकंजा कसना शुरू किया और गौतम परिवार की जिले की धरमपुरी के चिक्त्यावड़ में 5.069 हेक्टेयर औद्योगिक परिवर्तित भूमि पर 640 वर्ग फीट एवं 960 वर्गफीट पर जमीन सहित भवनों को कुर्क करने के आदेश जारी किए हैं।

इस प्रकरण में राजेन्द्र सुरी साख सहकारी संस्था मर्यादित राजगढ़ के पक्ष में ओमप्रकाश सिंह पिता रामदेव सिंह गौतम, मनोज सिंह पिता रामदेव गौतम दोनों ऋणी हैं एवम भूमि इन्हीं दो बकायेदार के नाम पर है। जमानतदार बालमुकुंद सिंह पिता रामदेव गौतम एवं प्रदीप कुमार, मिश्रीलाल बाफना है। बकायादारों से 2 करोड़ 95 लाख 77हजार रुपए ब्याज सहित वसूली करने के आदेश धार तहसीलदार विनोद राठौर ने दिए हैं। बता दें कि मनोज गौतम जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और बालमुकुंद गौतम इस प्रकरण में जमानतदार व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है।

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