सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजीव गांधी हत्याकांड (Rajiv Gandhi assassination case) के सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर इन दोषियों के खिलाफ और कोई केस नहीं है तो उन्हें रिहा किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)ने फैसले में कहा कि अगर राज्यपाल ने लंबे समय से इस पर कार्रवाई नहीं की है तो हम इसे ले रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा. इससे पहले इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने पेरारीवलन की रिहाई का आदेश दिया था.
इन 6 दोषियों को रिहा किया जाएगा
राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथान, जयकुमार और रॉबर्ट पोयस को रिहा करने का आदेश दिया गया है. इस मामले में पेरारीवलन पहले ही रिहा हो चुके हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारीवलन को जेल में उसके अच्छे व्यवहार के लिए रिहा करने का आदेश दिया था. न्यायमूर्ति एल नागेश्वर की पीठ ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए यह आदेश दिया.
31 साल पहले राजीव गांधी की हुई थी हत्या
21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पेरारिवलन सहित 7 लोगों को दोषी पाया गया था.
पेरारीवलन को टाडा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दया याचिका के निपटारे में देरी के आधार पर मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया.
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