संदीप करिहार, बिलासपुर। कोर्ट ने नसबंदी कांड के आरोपी राकेश खरे की जमानत अर्जी की खारिज हो गई है. राकेश खरे को पुलिस ने 26 जून की रात बिलासपुर के एक होटल से गिरफ्तार किया था. राकेश दो साल से फरार था.
राकेश ने अपनी ज़मानत की अर्ज़ी जिला अदालत में लगाई थी. राकेश पर घटिया दवाई सप्लाई करने का आरोप है. 2014 में बिलासपुर के सकरी में हुए नसबंदी कांड में 137 महिलाओं के ऑपरेशन के बाद 13 की मौत हो गई थी.
जांच में पता चला कि मरीज़ों को दी गई सिप्रोसीन घटिया और अमानक थी. सप्लाई गलत तरीके से की गई थी. पुलिस ने दवा बनाने वाली रायपुर की महावर कंपनी के संचालक सुमित महावर, रमेश महावर और सप्लाइ करने वाली कविता कावा फार्मास्यूटिकल्स के राजेश खरे. राकेश खरे के खिलाफ मामला दर्ज किया था. राजेश सुमित और रमेश पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे.