नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को आयकर अधिनियम की धारा 80जी में शामिल कर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस निर्णय के साथ ही ट्रस्ट को दान की गई राशि पर आयकर में छूट मिलेगी.
सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने राम मंदिर को ऐतिहासिक महत्व और सार्वजनिक प्रार्थना स्थल मानते हुए ट्रस्ट को आयकर में छूट देने का प्रावधान किया है. धारा 80जी के तहत दान की गई राशि में मिलने वाली छूट कर योग्य आय से काटी जा सकती है, लेकिन इस छूट के लिए भी कुछ नियम और शर्तें हैं.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 9 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 15 सदस्यीय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्…