Court Rejects Rahul Gandhi Plea For Modi Surname: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है. यानी अब जब भी सुनवाई होगी राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होना होगा.

बता दें कि प्रदीप मोदी नाम के शख्स ने रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था. उन्होंने राहुल गांधी के मोदी सरनेम वाले कमेंट को लेकर केस फाइल किया है, जिस पर सुनवाई चल रही है. राहुल गांधी की ओर से प्रदीप चंद्रा वकील हैं.

बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कोलार में मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसको लेकर विवाद शुरू हो गया. सबसे पहले सूरत के एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की गई थी, जिस पर मार्च महीने में ही फैसला आ चुका है.

सूरत की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही राहुल गांधी को सजा मिलते ही उनकी लोकसभा सदस्यता भी चली गई. राहुल गांधी ने सूरत जिला अदालत में अपील की और सजा पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन वहां से झटका लगने के बाद राहुल गांधी गुजरात के हाई कोर्ट पहुंच गए. गुजरात हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी की सजा पर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रचारक छुट्टी पर चले गए हैं और छुट्टी से आने के बाद फैसला सुनाएंगे. तब तक कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने तक राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को गुजरात हाई कोर्ट में हुई थी. राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए.

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