सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को पैरेंट्स को लेकर गंदा जोक कहने के मामले में राहत दी है. उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही YouTube पर दिखाए गए शो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी कड़ी फटकार लगाई है. इलाहाबादिया उनके खिलाफ दर्ज सभी FIR क्लब कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. क्योंकि कोर्ट ने कहा कि “उसके दिमाग में कुछ गंदगी है” और पॉपुलर होने का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी बयान दिया जाए.

कौन होगा दिल्ली का नया CM? शपथ समारोह के आखिरी घंटों में 2 नाम पर चर्चा, जो रेस में सबसे आगे  

याचिकापर सुनवाई जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने की. जस्टिस कांत ने पूछा, ‘क्या आप इस्तेमाल की गई उस भाषा का बचाव कर रहे हैं?’ इलाहाबादिया के वकील डॉक्टर अभिवन चंद्रचूड़ ने कहा, ‘कोर्ट का एक अधिकारी होने के नाते मुझे इस्तेमाल की गई भाषा पर घिन आ रही है.’ अदालत ने पूछा कि आखिर याचिकाकर्ता के हिसाब से अश्लीलता और फूहड़ता क्या है.

जस्टिस सूर्य कांत ने कहा, ‘ऐसे व्यवहार की निंदा की जानी चाहिए. सिर्फ इसलिए कि आप पॉपुलर हैं, आप समाज को हल्के में नहीं ले सकते. पूरी धरती पर क्या कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है. उसके दिमाग में जरूर कोई गंदगी होगी, जिसे बाहर निकाला गया है. हम उसकी रक्षा क्यों करें?

नई दिल्ली भगदड़ मामले में RPF की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा; प्लैटफॉर्म बदलने की घोषणा से हुआ हादसा

डॉक्टर चंद्रचूड़ ने भी रणवीर को मिलने वाली धमकियों और उनकी मां की क्लीनिक में लोगों के घुसने का मुद्दा उठाया, जिसके जवाब में जस्टिस कांत ने कहा, ‘उसे शर्म आनी चाहिए कि उसने अपने माता-पिता के साथ ये क्या कर दिया. हम ऊंची इमारतों में नहीं हैं और हम जानते हैं कि उसने कैसे ऑस्ट्रेलिया के एक शोको कॉपी किया है. ऐसे शोज में वॉर्निंग होती है.’

इलाहाबादिया को जुबान काटने की धमकी पर उन्होंने कहा, ‘तो क्या है, आपने लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बातें कहीं और अब आपको धमकियां मिल रही हैं.

दिल्ली में तेज रफ्तार कार का कहर, ऑडी ने स्कूटी को मारी जोरदार टक्कर, 2 छात्र घायल; कार के उड़े परखच्चे

ये मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है. शर्त है कि रणवीर इलाहाबादिया को जब भी बुलाया जाएगा, वह जांच में शामिल होंगे. अंतरिम राहत इस शर्त पर दी जा रही है कि पुलिस स्टेशन में बगैर किसी वकील की मौजदूगी के जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा.’

कोर्ट ने निर्णय दिया कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के आधार पर कोई एफआईआर नहीं दर्ज की जाएगी. याचिकाकर्ता को जीवन की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस से मदद लेने की भी अनुमति मिलेगी. कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शिकायत जयपुर में दर्ज की जाती है, तो वहां भी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. अदालत ने इलाहाबादिया को ठाणे पुलिस से पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया है और बगैर अनुमति देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है.