मेरठ. परमधाम आश्रम के चंद्रमोहन पर कोर्ट के आदेश के बाद दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है. नोएडा की महिला ने गुरु चंद्रमोहन पर दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप लगाया है. महिला के साथ 2019 में हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट के आदेश पर परमधाम न्यास के संस्थापक पर मुकदमा दर्ज किया गया. महिला का कहना है कि चंद्रमोहन ने कमरे में बुलाकर नशीली चीज खिलाकर रेप किया.

मेरठ में नेशनल हाईवे-58 पर वलीदपुर स्थित परमधाम न्यास के संस्थापक पूर्ण गुरु चंद्रमोहन पर नोएडा निवासी एक महिला ने 2019 में दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. इस मामले में दंपती लगातार मुकदमा दर्ज कराने के लिए चक्कर काट रहे थे. बताया जा रहा है कि वारदात के बाद आश्रम के एक शिष्य से पीड़िता की शादी करवा दी गई. पीड़िता के पति ने वारदात का पता चलने पर चंद्रमोहन गुरु के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे गैंगरेप के फर्जी मुकदमे में वाराणसी पुलिस ने जेल में डाल दिया. 3 साल बाद जेल से छूटे पीड़ित ने अदालत के जरिए वारदात का केस दर्ज कराया है मगर पुलिस की सुस्त कार्रवाई अभी तक इस कथित आध्यात्मिक गुरु को छू भी नहीं पाई है.

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2019 में मेरठ के परमधाम आश्रम से जुड़े पल्लवपुरम के एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी आश्रम के शिष्य से तय की थी. मेरठ के दौराला थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक शादी से 4 दिन पहले परमधाम के संस्थापक और खुद को आध्यात्मिक मोटीवेटर कहने वाले चंद्रमोहन गुरु ने बेटी के साथ आश्रम में बलात्कार किया. पीड़िता से बलात्कार के पहले आरोपी चंद्रमोहन ने उसे अपने कमरे में लाकर कोई नशीली चीज खिलाई थी. पीड़िता के नशे की हालत में हो जाने पर युवती के साथ बलात्कार किया गया. पीड़िता का परिवार भी कई वर्षों से आश्रम से जुड़ा हुआ था और चंद्रमोहन गुरु को वह भगवान की तरह पूजते थे. बलात्कार के आरोप लगने के बाद पीड़िता के परिवार ने बेटी का साथ देने के बजाय उसका परित्याग कर दिया है.

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शादी के बाद जब पीड़िता इस वारदात को लेकर अवसाद में चली गई. तब उसके पति को वारदात का पता चला. पीड़िता ने आपबीती अपने पति को बताई तो चंद्रमोहन गुरु की सत्ता और रसूखों से वाकिफ पीड़िता के पति ने वारदात को कहानी का वीडियो आश्रम के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया. यह वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना पीड़िता के पति को बहुत भारी पड़ा. पहले तो पीड़िता के पति को दबाने की कोशिश की गई, मगर जब यह पता चला कि मामला पुलिस की चौखट तक जा सकता है तो पीड़िता के पति और उसके साथ आए लोगो के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया.

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अकेले पीड़िता के पति पर मुजफ़्फ़रनगर और मेरठ में तीन मुकदमे दर्ज कराए गए. इनमें से दो मुकदमे आईटी एक्ट और मानहानि के अपराध से जुड़े हुए थे जिनमें पीड़िता के पति को अंतरिम जमानत मिल गई. कानून के शिकंजे से पीड़िता के पति को निकलता देख आश्रम के एक जिम्मेदार पदाधिकारी ने अपनी पत्नी को आगे करके पीड़िता के पति और उसके साथियों के खिलाफ दौराला थाने में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया. हैरत की बात यह थी कि इस मुकदमे की वारदात वाराणसी में होना दिखाया गया था.

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पीड़िता का पति इस मुकदमे में कुछ कानूनी राहत ले पाता, उससे पहले ही यह केस वाराणसी पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया. वाराणसी पुलिस ने आरोपी चंद्रमोहन गुरु के प्रभाव के चलते पीड़िता के पति को गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया. इस मामले में पीड़िता के पति को करीब 3 साल बाद जमानत मिल सकी. जेल से रिहा होने के बाद पीड़िता और उसके पति ने चंद्रमोहन गुरु के खिलाफ 3 साल पहले हुई वारदात का मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने से लेकर मेरठ के एसएसपी और आला अधिकारियों की चौखट तक फरियाद की. लेकिन आरोपी के राजनीतिक रसूखों के चलते पुलिस ने उनकी फरियाद सुनने से ही इंकार कर दिया. तब पीड़िता के पति ने अदालत की शरण ली और सीआरपीसी की धारा 156/3 के तहत अदालत में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराई जाने की प्रार्थना की. इसके बाद आरोपी चंद्रमोहन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ.

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