जयपुर. राजस्थान के झुंझनू शहर में एक महीने पहले महज तीन साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने वाले दुष्कर्मी को जिले की पाक्सो कोर्ट ने महज 19 दिन में सुनवाई पूरी कर फांसी की सजा सुना दी.
कोर्ट ने 19 दिनों में मामले की सुनवाई की औऱ हर एक पहलू को बारीकी से सुनने के बाद दुष्कर्मी को न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नीरजा दधीच ने फांसी की सजा सुना दी. जज इस कदर भावुक थी कि उन्होंने सजा सुनाते वक्त बेहद मार्मिक कविता के जरिए एक बच्ची की पीड़ा को बयान किया.
दरअसल, वारदात झुंझनू के अलसीससर थानाक्षेत्र में 2 अगस्त को हुई. दुष्कर्मी विनोद बर्तन बेचने का काम करता है. उसने अलसीसर क्षेत्र में अपनी नानी के घर आई बच्ची के साथ दुष्कर्म कर भाग निकला. घटना के बाद क्षेत्र में जबर्दस्त आक्रोश फैल गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार करके दस दिनों में ही चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी और महज 19 दिन की सुनवाई में आरोपी को फांसी की सजा सुना दी. खास बात ये है कि दुष्कर्मी खुद 20 दिन पहले एक बच्ची का पिता बना है.
फैसला सुनाते वक्त न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट नीरजा दधीच इतनी भावुक थी कि उन्होंने अपना दर्द एक कविता के जरिए बयान किया औऱ खुद को संयत रखते हुए दुष्कर्मी को फांसी की सजा सुना दी. जज ने अपनी कविता में कहा कि…उस बच्ची पर जुल्म हुआ, वो कितना रोई होगी, मेरा कलेजा फट जाता है तो मां कैसे सोई होगी.
फैसले के बाद इस मामले से जुड़े वकीलों, पुलिसकर्मियों, शासकीय अधिवक्ताओं ने जज के फैसले औऱ संवेदनशीलता की तारीफ करते हुए इसे एक नजीर बताया.