कर्ण मिश्रा, ग्वालियर/ न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। अनूपपुर जिले में नाबालिग का अपरहण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी छोटू बंजारा निवासी नौगवां को कोर्ट ने आजीवन कारावास और सात हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही उसके सहयोगी शंकर सिंह मार्को निवासी बिजौरा थाना राजेन्द्रग्राम को कोर्ट ने पांच साल की सजा और तीन हजार रुपए अर्थ दंड से दंडित किया है।

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यह है मामला

05 जनवरी 2019 को पीड़िता ने राजेन्द्रग्राम थाने में लिखित आवेदन देते हुए बताया था कि 01 जनवरी को 2019 को अपनी बीमारी के इलाज के लिए राजेन्द्रग्राम अस्पताल आई थी। वापस जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, उसी समय छोटू बंजारा आया और मुझे डरा धमकाकर ग्राम बिजौरा शंकर सिंह के घर में ले जाकर दो रात मेरे साथ जबरन गलत काम किया। दूसरे दिन कहा कि अब चले जा। रिपोर्ट नहीं करना। अगर किया तो तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धारा 376(2)आई,जे, 506 भादवि, 3/4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)5 एससी एसटी एक्ट के तहत अपराध किया। मामला एससी-एसटी एक्ट का होने से एसडीओपी पुष्पराजगढ़ द्वारा मामले की विवेचना की गई और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। आज न्यायालय आरोप सिद्ध होने पर आरोपी छोटू बंजारा निवासी नौगवां को आजीवन कारावास और सात हजार रुपए जुर्माना व उसके सहयोगी शंकर सिंह मार्को निवासी बिजौरा को पांच साल की सजा तथा तीन हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई।

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नाबालिग से छेड़छाड़ पर कोर्ट सख़्त

इधर, ग्वालियर के डबरा कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी हनुमत रावत निवासी चितावनी को पांच साल की जेल और पांच हजार रुपए जुमाना की सजा सुनाई है। आरोपी ने 19 सितंबर 2020 को घर मे घुसकर 12 साल की नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की थी।

अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को पांच साल की जेल

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