दिल्ली. यूं तो नोटों को संभाल कर रखना चाहिए लेकिन होली पर जाने-अनजाने आपके नोटों ने भी होली खेल ली हो तो परेशान मत हों। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बैंक रंग लगे नोटों को बदलने से मना नहीं कर सकते। हां, अगर नोट पर किसी भी राजनीतिक दल का निशान, नाम या स्लोगन लिखा होगा तो उसे तत्काल रद्दी मान लिया जाएगा।
होली के बाद रंग लगे नोट बाजार के लिए समस्या बन जाते हैं। एक तरफ व्यापारी इसे लेने से कतराते हैं तो दूसरी तरफ भी ऐसे नोट लेने से तमाम बहाने बनाते हैं और ग्राहकों को टरकाते हैं। मार्च में एक मैसेज वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक रंग लगे हुए नोट नहीं ले रहे हैं।
इस पर तस्वीर साफ करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि कोई भी बैंक इन नोटों को लेने से इनकार नहीं कर सकता है। आप इन नोटों को आसानी से बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। इसके साथ ही बैंक ने लोगों को हिदायत दी थी कि वे नोटों को गंदा न करें। हालांकि अगर आपने नोटों को लेकर कुछ अन्य बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपका 500 और 2000 रुपये का नया नोट भी रद्दी हो जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था। जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बैंक कौन से नोट स्वीकार कर सकते हैं और कौन से नहीं। सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी भी नोट पर कोई राजनीतिक स्लोगन लिखा हो, तो वह नोट अस्वीकार्य होगा। उसे कोई भी बैंक मान्य नहीं करेगा। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि ऐसे नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि ऐसे नोट देश का कोई भी बैंक स्वीकार नहीं करेगा और ये पूरी तरह से रद्दी बन जाएंगे। फिर चाहे दो हजार का ही नोट क्यों न हो।
अगर आपके पास मौजूद नोट मटमैला हो गया है या फिर फट गया है, लेकिन उस पर सभी जरूरी जानकारी नजर आ रही है, तो बैंक ऐसे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को ऐसे भी नोट बदलने होंगे, जो दो हिस्सो में फट गए हैं लेकिन नोटों पर जरूरी जानकारी मौजूद होनी चाहिए। बैंकों को उन नोटों को भी स्वीकार करना होगा, जो चिपकाए गए हों। सर्कुलर में कहा गया है कि बैंक ऐसे किसी भी नोट को स्वीकार न करें, जो जानबूझकर फाड़ा गया हो। आरबीआई के मुताबिक वैसे तो जानबूझकर फाड़े गए नोटों की पहचान करना मुश्किल है, लेकिन अगर फटे नोटों को ध्यान से देखा जाए तो पता चल सकता है।