भुवनेश्वर : आने वाले दंड यात्रा फेस्टिवल से पहले, बरहामपुर सर्कल के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (RCCF) ने सभी प्रभागीय वन अधिकारी(DFO) को कल्चरल परफॉर्मेंस के दौरान सांपों और दूसरे जंगली जानवरों के इस्तेमाल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है।

10 फरवरी को जारी सर्कुलर में बताया गया है कि कुछ ड्रामा कमेटियां फेस्टिवल के दौरान होने वाले स्टेज प्ले और सोशल ड्रामा के दौरान रेप्टाइल्स, खासकर सांपों का इस्तेमाल करती हैं। RCCF ने कहा कि इस तरह के काम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, और BNS 2023 का उल्लंघन करते हैं।

वन अधिकारी को सख्त निगरानी रखने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में गांवों में जागरूकता कैंपेन चलाने और ऑर्गनाइजर्स को जानकारी देने और परफॉर्मेंस में जानवरों के इस्तेमाल को रोकने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ तालमेल करने की भी बात कही गई है।

परिपत्र में खास तौर पर बताया गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के सेक्शन 9, 43, 44, 48, और 49 का उल्लंघन करने पर, जानवरों के प्रति क्रूरता रोकथाम एक्ट के अधिनियम 51, अधिनियम 11 और BNS 2023 के अधिनियम 325 के तहत सज़ा के साथ-साथ, अपराधियों पर जुर्माना भी लगेगा।

अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सांस्कृतिक परंपराओं से वाइल्डलाइफ सुरक्षा या जानवरों की भलाई से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि कानूनी और नैतिक मानकों का पालन करते हुए डंडा यात्रा का जश्न जोश से भरा रहे।