कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दोबारा से जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर किसी अन्य एजेंसी से जांच कराने की बात कही है।

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु के खिलाफ लगे प्रताड़ना के आरोप में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के पूरी तरह पालन न होने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस मामले में पेश सीसीटीवी फुटेज और जवाब से असहमति जताते हुए कहा है कि केस में दिए गए सीसीटीवी फुटेज पर्याप्त नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को दोबारा पूरे सीसीटीवी फुटेज, जांच अधिकारियों द्वारा जब्त दस्तावेज अन्य तथ्यों का विश्लेषण कर फिर से कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है। यही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि इस बार उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो फिर मामले की जांच किसी अन्य एजेंसी से करवाई जाएगी।

ये भी पढ़ें: मंत्री विजय शाह मामले में SIT गठित: ये तीन बड़े अधिकारी करेंगे जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश

महिला अधिकारी ने छेड़छाड़ और प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप

दरअसल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु राजेश कुमार वर्मा पर एक महिला अधिकारी ने छेड़छाड़ और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। 21 नवंबर 2024 को एक मीटिंग के दौरान कुलगुरु ने न केवल महिला अधिकारी को गंदे इशारे किए बल्कि अभद्र टिप्पणी भी की। जिसकी शिकायत यहां से लेकर भोपाल के अधिकारियों तक भी की गई है। यही वजह है कि महिला की शिकायत पर कोई उचित कार्रवाई न करने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली है।

ये भी पढ़ें: बड़ी खबरः बहुचर्चित चिराग शिवहरे हत्याकांड के आरोपी शिवम ने जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, प्रहरी निलंबित

पिछले सुनवाई में घटनास्थल के CCTV फुटेज जमा करने के दिए थे निर्देश

आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान भी हाईकोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु के खिलाफ लगे आरोप की जांच करने के लिए घटना वाले दिन के सीसीटीवी फुटेज पेश करने के लिए निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये भी पूछा था कि घटना वाले दिन बैठक रूम का सीसीटीवी फुटेज चालू था या नहीं।

Lalluram.Com के व्हाट्सएप चैनल को Follow करना न भूलें.
https://whatsapp.com/channel/0029Va9ikmL6RGJ8hkYEFC2H