अमृतांशी जोशी, भोपाल। स्कूली शिक्षा विभाग (school education department) के तबादले में अब मंत्री-विधायकों की सिफारिश नहीं चलेगी। मंत्री और विधायकों की तरफ से आने वाले आवेदनों को नस्तीबद्ध किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय (Directorate of Public Instruction) आयुक्त ने भोपाल समेत 19 जिलों को निर्देश जारी किया है। इन जिलों को वेबसाइट पर भी लॉक कर दिया गया है। अतिशेष शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण ये फैसला लिया गया है।
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स्कूली शिक्षा विभाग में कर्मचारी-अधिकारियों के होने वाले तबादलों में अब मंत्री, विधायक, जिला प्रमुख और राजनेताओं की सिफारिश नहीं चलेगी। मंत्री और विधायकों की तरफ़ से आने वाले आवेदनों को अहमीयत नहीं दी जाएगी।
लोक शिक्षण आयुक्त ने भोपाल समेत 19 जिलों को निर्देश जारी किया है। इन जिलों को वेबसाइट पर भी लॉक कर दिया गया है। अतिशेष शिक्षकों की संख्या अधिक होने के कारण ये फैसला लिया गया है। इसके लिए अधिकारी-कर्मचारियों को ऑन लाइन आवेदन करना होगा। ऑफ लाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
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इन जिलों में नहीं ले सकेंगे स्थानांतरण
भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, आगर मालवा, बालाघाट, बैतूल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, धार, खरगोन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, नीमच, राजगढ़, रीवा, सीहोर, सिवनी, शाजापुर के जिलों को शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर लॉक कप दिया गया है।
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