कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षक के 10 हजार पदों पर भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। भर्ती नियम 2024 के नियम 12.4 की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन, शिक्षा विभाग और DPI से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका एवं नियुक्तियों पर स्टे आवेदन पर नोटिस जारी किया है। पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भर्ती नियम बदल दिए गए।

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आरक्षित वर्ग के मेरीटोरियस अभ्यार्थियों को जनरल कोटे में लेने से रोकने के नियम है। 90% से कम अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग में भर्ती पर रोक लगाई थी। मामले में 11 नवम्बर को अगली सुनवाई होगी। जानकारी आर्यन उरमलिया, याचिकाकर्ता के वकील ने दी।

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