प्राइवेट दुकानों में शराब (Wine) की कीमत पर सीधे 25% की छूट मिल रही हैं, आबकारी विभाग ने शराब बिक्री करने वाली प्राइवेट दुकानों को बोतल पर MRP पर 25% तक की छूट की मंजूरी दे दी है.

 अबकारी विभाग ने दिल्ली एक्साइज रूल्स, 2010 की धारा 20 के तहत यह आदेश जारी किया है. नियम के मुताबिक दिल्ली में शराब बिक्री का लाइसेंस पाने वाली दुकानों को पहले से तय नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा और किसी भी तरह का उल्लंघन होने पर उनके खिलाफ दिल्ली एक्साइज एक्ट और दूसरे नियमों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

लाइसेंस धारी दुकानदार ही दे सकते है छूट

दिल्ली सरकार ने नवंबर 2021 में ही नई एक्साइज पॉलिसी को लागू किया था, जिसमें 849 प्राइवेट रिटेल दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए थे. इसके तहत लाइसेंसधारक दुकानें शराब की MRP पर छूट और रियायतें दे सकती हैं.

शराब दुकानों में न करें भीड़, नही तो ऑफर हो जाएगा खत्म

शराब (Wine) पर डिस्काउंट की मंजूरी देते ही सरकार ने अपने तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि शराब में छूट के बाद यदि शराब दुकानों में भीड़ (wine shop near me) या शराब की जमाखोरी होती है तो इस ऑफर को वापस ले लिया जाएगा.

  सरकार के पास इस डिस्काउंट की इजाजत को वापस लेने का अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित है. आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया हैं कि “सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार कभी भी ये फैसला ले सकती है और सरकार पर डिस्काउंट देने के फैसले को जारी रखने के लिए कोई भी कोई बाध्यता नहीं होगी.

 बता दें कि इससे पहले भी सरकार दिल्लीवालों के लिए शराब में कुछ न कुछ ऑफर देते रहती हैं. फरवरी माह में एक खरीदों एक मुफ्त पाओ जैसी स्कीम चल रही थी, लोगों की भारी भरकम भीड़ को देखते हुए इस स्कीम को त्तकाल प्रभाव से बंद करने का फैसला सरकार ने लिया था.