रायपुर। दिव्यांगजन आयुक्त सोनमणि बोरा की अदालत ने दिव्यांग गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राज्य शासन के खाद्य विभाग को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं..दिव्यांग उपभोक्ता नरेन्द्र सिंह चावला द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिव्यांगजन आयुक्त के न्यायालय ने खाद्य विभाग को दिव्यांगजनों के लिये गैस वितरण की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिये हैं…
न्यायालय ने खाद्य विभाग को निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं..
1..सभी गैस वितरक एजेंसी अपने कार्यालय और गोदाम में इस बात को नोटिस बोर्ड में दर्शायें कि उनके यहां दिव्यांग उपभोक्ताओं को घर पहुंच सेवा मुहैया कराई जाती है..
2..सभी गैस वितरक कंपनियां अपने ऑनलाइन पोर्टल में अपने सभी गैस वितरक एजेंसियों की सूची अनिवार्य रुप से साफ्टवेयर में दर्ज करें,जिससे दिव्यांगजनों को इसमें किसी भी तरह की परेशानी न हो..
3..सभी ऑयल कंपनी और गैस वितरक एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे दिव्यांगजनों को एसएमएस के जरिये उनके गैस रिफिलिंग पंजीयन और उसकी डिलिवरी की संभावित तिथि की जानकारी देंगे..
न्यायालय के इस आदेश के परिपालन के संदर्भ में खाद्य विभाग के संचालक ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर इस आदेश का परिपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं..