Prayagraj News. बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है. इस याचिका में पत्नी आफशां ने पति मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है. याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है.

कोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी को मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर अहम निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जेल व जेल के बाहर पेशी के दौरान पुलिस घेरे में रखकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने मीडिया को भी दिशानिर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन कैदी माफिया मुख्तार अंसारी का किसी भी तरह की बाइट लेने पर रोक लगाई गई है.

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि वह मीडिया के विचाराधीन कैदियों के इंटरव्यू लेने के खिलाफ नहीं हैं. हाल ही में जिस तरह से विचाराधीन कैदी अतीक और अशरफ की हत्या मीडियाकर्मियों के वेश में आये हमलावरों द्वारा की गई. अतीक और अशरफ के हत्या की घटना को देखते हुए कैदी के सुरक्षा हित में यह प्रतिबंध लगाने बहुत जरूरी है.

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