रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 4 मई से रायपुर, कोरबा, कटघोरा और सूरजपुर के पंजीयन कार्यालयों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय में दस्तावेजों के पंजीयन की अनुमति दी गई थी. अब राज्य शासन द्वारा शेष सभी पंजीयन कार्यालय में दस्तावेजों की पंजीयन की अनुमति दे दी गई है.
इस संबंध में विभाग द्वारा संबंधितों को इस संबंध में निर्देश जारी किया गया है. लॉकडाउन के दौरान पंजीयन कार्यालय में अधिक भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केवल उन पक्षकारों का दस्तावेज पंजीयन कराने की अनुमति दी गई है, जिन्होंने पहले से ही अपॉइंटमेंट बुक कराया हुआ है. इसके साथ ही पंजीयन कार्यालय में उपस्थित होने वाले पक्षकारों एवं गवाहों को कोरोना वायरस covid19 की रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया गया है.
पंजीयन के दौरान एक महत्वपूर्ण सुविधा भी प्रारंभ की गई है इसके तहत अब पक्षकार पंजीयन फीस एवं सेवा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकता है. इससे पंजीयन कार्यालय में नगद राशि लेनदेन की आवश्यकता नहीं होगी, इससे भी covid19 के प्रसार को रोकने में मदद मिलेगी.
दस्तावेज पंजीयन के लिए इच्छुक पक्षकार विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसी के आधार पर उनके द्वारा निर्धारित समय और स्थान में जाकर अपने दस्तावेज का पंजीयन कार्य कराएंगे. चाहे तो e stamp भी ऑनलाइन क्रय कर सकते हैं एवं पंजीयन के दौरान पंजीयन शुल्क एवं सेवा शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.
देखिये आदेश की कॉपी-