दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा (Kapil MIshra) ने जानकारी दी है कि 30 अप्रैल को दिल्ली हाट (Delhi Haat)में लगी आग में नष्ट हुई 24 दुकानों के मालिकों को दिल्ली सरकार द्वारा पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाvएगी. इसके साथ ही, सभी प्रभावित शिल्पकारों को आईएनए स्थित दिल्ली हाट में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक छह महीने के लिए निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए जाएंगे, जिसका आवंटन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रत्येक प्रभावित कारीगर के लिए पांच लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है, जैसा कि मिश्रा ने बताया. उन्होंने यह भी कहा कि सहायता के लिए स्वीकृति मिल चुकी है. हमारी सरकार शिल्पकारों के हितों की रक्षा और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है.
दिल्ली हाट में आग लगने के बाद, जिसमें 30 दुकानों का नुकसान हुआ, कपिल मिश्रा ने प्रभावित दुकानदारों से मुलाकात की. उन्होंने उन्हें मुआवजा देने का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार उनकी दुकानों को फिर से आवंटित करेगी.
शिल्पकारों के हितों की रक्षा
कपिल मिश्रा ने घोषणा की है कि आग की घटना में प्रभावित 24 शिल्पकारों को दिल्ली हाट आईएनए में 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक छह महीने के लिए निःशुल्क स्टॉल आवंटित किए जाएंगे. यह आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार शिल्पकारों के हितों की रक्षा और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है.
फिर से आत्मनिर्भर बनें कारीगर
कपिल मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार कारीगरों के हितों की सुरक्षा और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. हमारा उद्देश्य है कि ये कारीगर फिर से आत्मनिर्भर बनें और अपनी कला और व्यवसाय को पुनः प्रारंभ कर सकें.
कारीगरों को राहत देगी सरकार
इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद दिल्ली हाट INA में सरकार द्वारा उठाया गया कदम न केवल कारीगरों को राहत प्रदान करेगा, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक पुनर्स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
दक्षिण दिल्ली के आईएनए क्षेत्र में स्थित दिल्ली हाट में 30 अप्रैल की रात एक भयंकर आग लग गई, जिसमें 30 से अधिक दुकानों और करोड़ों रुपये के सामान का नुकसान हुआ. आग बुझाने के लिए 13 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया, लेकिन इस दौरान हाट में अग्नि सुरक्षा उपायों की कमी और दिल्ली अग्निशमन सेवाओं की कथित देरी देखने को मिली.
दिल्लीवालों के लिए अच्छी खबर, 950 करोड़ की योजना से 415 किमी लंबी जर्जर सड़कों का होगा कायाकल्प
इन धाराओं में दर्ज हुई थी FIR
दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाट में लगी आग के मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 287 (आग से संबंधित लापरवाही) और 125 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. इसके साथ ही, पुलिस दमकल टीमों की प्रतिक्रिया समय की भी जांच कर रही है, क्योंकि आरोप है कि आग लगने के एक घंटे बाद दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची थीं.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक