कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। जबलपुर हाईकोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस के विधायक को बड़ी रहत दी है। न्यायालय ने ग्वालियर MP-MLA कोर्ट के मामले को निरस्त करते हुए केस निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने भिंड के BJP विधायक नरेंद्र कुशवाहा के साथ ही गोहद के कांग्रेस विधायक केशव देसाई को भी राहत दी है। 

भिंड के BJP विधायक नरेंद्र कुशवाहा के साथ ही गोहद के कांग्रेस विधायक केशव देसाई पंचायत चुनाव में मारपीट और अपहरण के मामले में आरोपी थे। ग्वालियर की MP-MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जिसे जबलपुर हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। पूर्व में कंप्रोमाइज होने के चलते इस केस को निरस्त कर दिया गया है। 

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क्या है पूरा मामला 

दरअसल मामला करीब 8 साल पहले का है,जब भिंड में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हो रहे थे। उस समय मामले के फरियादी बाबूलाल जामौर भी सदस्य के रूप में वार्ड 6 जवासा से अपना नामांकन दाखिल करना चाह रहे थे। लेकिन भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की पत्नी मिथलेश कुशवाह अपना नामांकन दाखिल करने की तैयारी में थी।

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आरोप है कि भिंड विधायक नरेंद्र कुशवाहा, वर्तमान गोहद विधायक केशव देसाई और उनके समर्थकों ने बाबूराम जामौर को बीच रास्ते से अगवा कर लिया था और जंगल में ले गए जहां मारपीट के साथ जातिगत अपमान का किया, इस मामले में भिंड के देहात थाने में वर्तमान भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा,गोहद के कांग्रेस विधायक केशव देसाई सहित दो अन्य लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न अपहरण और धमकाने का मामला दर्ज किया गया था। 

high court

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