भोपाल/जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट ( Jabalpur High Court ) से अभिनेत्री शर्मिला टैगोर (Actress Sharmila Tagore) और उनके पुत्र सैफ अली खान (Saif Ali Khan) को बड़ी राहत मिली है। अपने पुराने आदेश रद्द करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने कोहेफिजा जमीन मामले में रिव्यू याचिका स्वाीकार कर ली है। दरअसल वीआईपी रोड पर रैलिंग और फुटपाथ बनने से शर्मिला और सैफ की भोपाल के कोहेफिजा स्थित जमीन पर पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है।
मामले में पूर्व में शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। तब हाईकोर्ट ने इसे ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये विषय सिविल कोर्ट में ले जाने लायक है। रिव्यू याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।
दरअसल, यह मामला कोहेफिजा के खसरा नंबर 80 की जमीन का है। नवाब पटौदी खानदान की भोपाल स्थित कोहेफिजा में पैतृक संपत्ति है। यहां पटौदी खादान की बेशकीमती जमीन है। वर्तमान में इस संपत्ति के मालिक फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और उनके बेटे सैफ अली खान हैं।
प्रशासन ने वीआईपी रोड के दोनों तरफ रैलिंग और फुटपाथ बना दिए हैं। इससे शर्मिला और सैफ की जमीन तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। उस पर हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही यह भी कहा था कि जमीन मालिकों को इस मामले में सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है। हालांकि, सैफ और शर्मिला ने इस आदेश के खिलाफ अपील की, जो खारिज हो गई थी। इसी वजह से इसी साल जून में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस की बेंच ने पुराने आदेश को निरस्त किया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरके पंचौली ने पक्ष रखा।
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