नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है. यही नहीं अब आप बगैर आधार कार्ड के भी बैंक खाता खुलवा सकते हैं लेकिन आपको बैंक को यह जानकारी देनी होगी की आप आधार कार्ड बनने के लिए दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका यह फैसला मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने पर भी लागू होगा. इसके पहले मोबाइल से आधार को लिंक करने की डेडलाइन 6 फरवरी रखा गया था.
केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनी-अपनी विभिन्न योजनाओं से आधार जोड़ने की अधिसूचना जारी की थी. जिनमें छात्रों द्वारा दी जाने वाली परीक्षा, छात्रवृत्ति, अंतिम संस्कार और एचआईवी मरीज के इलाज के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाली कई याचिकाएं दाखिल की गई थी. जिस पर गुरुवार और शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा वाली 5 न्यायधीशों की संविधान पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर सुनवाई की.
आपको बता दें कि दायर याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने आधार को निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी. जिस पर नियमित सुनवाई अगले साल 10 जनवरी से शुरु होगी.