सत्या राजपूत, रायपुर. कोरोना संकट के बीच निजी स्कूलों के प्रबंधन के लिए कलेक्टर और शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है. निजी स्कूल प्रबंधन कोअपने सभी कर्मचारियों को वेतन देने के अलावा किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं करने कहा गया है.
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है. स्कूल संचालक के स्कूल संचालन के लिए ही खोले गए बैंक खातों में उपलब्ध राशि को अन्य खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर को रोकने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और लीड बैंक मैनेजर से कार्रवाई करने कहा है.
इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल प्रबंधन के अलावा लीड बैंक मैनेजर को वाट्सएप के जरिए संदेश देने कहा गया है. इसके अलावा निजी स्कूल संचालकों को ताकिद किया गया है कि जो इस आदेश का पालन नहीं करेगा, उसके स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है.