कुमार इंदर, जबलपुर/दिल्ली। भोपाल के फेथ क्रिकेट क्लब के मालिक राघवेंद्र सिंह तोमर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।  SC ने आरोपी राघवेंद्र सिंह तोमर को अग्रिम ज़मानत दे दी है। ED द्वारा गिरफ्तारी का आधार पेश ना किए जाने पर SC ने ये ज़मानत दी है। 

फेथ बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर की बढ़ी मुश्किलें: विशेष न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका की खारिज, 20 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश

आय से अधिक सम्पत्ति से फेथ क्रिकेट क्लब की ज़मीन खरीदने का है आरोप। ED जांच में आरोपी द्वारा सहयोग किए जाने पर SC ने  तोमर को जमानत दी है। जबलपुर हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने SC का दरवाजा खटखटाया था। 

क्या था मामला 

साल 2020 में फेथ ग्रुप के डायरेक्टर राघवेंद्र सिंह तोमर के भोपाल और इंदौर में कई ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी। दिल्ली से आए आयकर के अधिकारियों ने रेड मारी थी। 100 करोड़ से ज्यादा की 112 बेनामी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलने की बात सामने आई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर के पास मध्यप्रदेश के रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस अफसरों का करीब 500 करोड़ रुपए है जिसे राघवेंद्र ने क्रिकेट अकेडमी और कई दूसरे प्रोजक्टर में इनवेस्ट किया है।

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