हेमंत शर्मा,इंदौर। शहर के शासकीय लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता पाठ पढ़ाने के मामले में भंवरकुआं पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने लेखक, प्रकाशक और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ की एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने मामले में
IPC की धारा 153, 295A, 504, 505, 34 के तहत अपराध कायम किया है।
सामूहिक हिंसा दंड न्याय पद्धति की किताब जो 2019 में बेन हो चुकी थी। उस किताब से धार्मिक कट्टरता का पाठ छात्रों को पढ़ाया जाने का आरोप है। मामले को लेकर कॉलेज के छात्र और एबीपीपी संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।
यह है मामला
इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एलएलएम थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई में सामूहिक हिंसा पद्धति की बुक में हिंदू विरोधी लेख लिखे जाने से एबीवीपी के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके साथ ही एबीवीपी ने कॉलेज की गेस्ट फैकल्टी पर आरोप लगाया है कि गेस्ट फैकल्टी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं पर मुस्लिम छात्रों के साथ पब, रेस्टोरेंट में जाने के लिए दबाव बनाते हैं। ऐसा नहीं करने वाले छात्रों के नंबर काट दिए या कम कर दिए जाते हैं। उन्हें फेल भी कर दिया जाता है। मामला सामने आने के बाद एबीवीपी ने कॉलेज कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने 6 फैकेल्टियों पर जांच के आदेश जारी किए हैं। छात्रों की शिकायत के बाद 6 प्राध्यापकों को 5 दिन के लिए कॉलेज आने से मना किया है। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कॉलेज में लव जिहाद तो एक विषय है। इसके अलावा कई अन्य विषय है। हमें एलएलएम सेकंड सेमेस्टर की एक किताब मिली है। जिसमें हिंदू विरोधी बातें लिखी हुई हैं। कल ज्ञापन दिया था जिसमें 17 सूत्रीय मांगे हैं। हिंदू विरोधी जो हरकतें कॉलेज में हो रही है। मुस्लिम प्रोफेसर द्वारा जो हरकत की जा रही है। हिंदू छात्रों को बहला-फुसलाकर कैफे पब और रेस्टोरेंट ले जाने की बातें सामने आई है। पूरे मामले में एबीवीपी एफआईआर दर्ज कराने की बात की है। जानकारी एबीवीपी कार्यकर्ता लक्की आदिवाल ने दी।
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