रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में अनाधिकृत निर्माण के नियमितीकरण के लंबित प्रकरणों का एक माह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को शिविर भी आयोजित करने को कहा है.

मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास के नियमितिकरण अधिनियम 2002 संशोधित 2016 के प्रावधानों के तहत प्रदेश के जिलों के निवेश क्षेत्र अंतर्गत अनाधिकृत विकास के नियमितीकरण के लंबित प्रकरणों की जानकारी मिलने पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगामी एक माह के भीतर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए हैं.