Renukaswamy Murder Case: रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन थुगुदीपा (Darshan Thoogudeepa) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टर दर्शन थुगुदीपा की जमानत रद्द कर दी है। जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया है। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पूरे मामले में एक्टर की गर्लफ्रेंड पवित्रा गौड़ा भी शामिल है।  

सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन की जमानत रद्द करते हुए कहा कि,”ये साफ है कि हाई कोर्ट के आदेश में गंभीर कानूनी कमजोरी है। दर्शन को बरी करने का कोई वैध कारण नहीं है। हाई कोर्ट का आदेश मनमाना लग रहा है. हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों को देखा, जो कि ट्रायल कोर्ट का काम है. इतने गंभीर मामले में बिना मुद्दों की पूरी जांच के जमानत देना गलत और अनुचित है।सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक,”ये जमानत देना पागलपन जैसा है और पूरी तरह से बिना वजह है। दर्शन को जमानत देने की अनुमति देना न्याय के प्रशासन को पटरी से उतारने का खतरा बन सकता है।

दरअसल हत्या की इस वारदात को बेंगलुरु के पट्टनगेरे गांव में अंजाम दिया गया था। बेंगलुरु के चर्चित रेणुकास्वामी मर्डर केस में पुलिस द्वारा दाखिल की गई 3991 पेज की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि कन्नड एक्टर दर्शन ने अपने साथियों के साथ मिलकर किस तरह अपने फैन रेणुकास्वामी को दर्दनाक मौत दी थी। उसके नफरत को इस तरह से समझा जा सकता है कि एक्टर दर्शन ने रेणुकास्वामी के प्राइवेट पार्ट तक कुचल डाले थे।

पुलिस की चार्जशीट में ये खुलासे

चार्जशीट के मुताबिक, रेणुकास्वामी को बेंगलुरु के पट्टनगेरे के एक शेड में रखा गया था। वारदात वाले दिन शाम 4.30 बजे पवित्रा गौड़ा, विनय और प्रदोष स्कॉर्पियो कार में वहां गए थे। इसके बाद एक्टर दर्शन भी वहां पहुंचे। उससे पहले पीड़ित की अन्य आरोपियों ने खूब पिटाई की थी। वहां जाते ही दर्शन ने रेणुकास्वामी का मोबाइल चेक किया। उसमें अश्लील तस्वीरें देखने के बाद उस पर लातों की बरसात कर दी। दर्शन की मार की वजह से पीड़ित जमीन पर गिर गया।

इसके बाद एक्टर ने अपना एक पैर उसकी छाती पर रखा और जोर से धक्का दिया। फिर उसके सिर के बाएं हिस्से पर अपने जूते से जोर से मारा। इस हमले से उसके बाएं कान पर गंभीर चोटें आईं। इतने से भी मन नहीं भरा तो दर्शन ने दूसरे आरोपी पवन को रेणुकास्वामी की पैंट उतारने का निर्देश दिया। फिर उसके प्राइवेट पार्ट पर अपने जूते से जोरदार प्रहार किया।

पुलिस की पूछताछ में दर्शन ने किए ये खुलासे

पुलिस पूछताछ में दर्शन ने बताया है, “मैं पवित्रा गौड़ा के साथ 10 साल से लिव-इन रिलेशनशिप में हूं। वो मेरे आरआर नगर के घर से 1.5 किलोमीटर दूर रहती हैं। मुझे 8 जून को दोपहर 3 बजे अपहरण के बारे में पता चला, जब मैं स्टोनी ब्रूक में था। पवन मेरे और पवित्रा के घर पर काम करता है। उसने बताया कि रेणुकास्वामी को पट्टनगेरे के एक शेड में रखा गया है। मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उस पर हमला हो चुका था।

दर्शन ने आगे बताया, “जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसने अश्लील संदेश भेजे थे, तो उसने स्वीकार कर लिया। इसके बाद मैंने उसके सिर, गर्दन और छाती पर ज़ोर से लात मारीष उस पर हमला करने के लिए एक पेड़ की टहनी और अपने हाथों का इस्तेमाल किया। कार से पवित्रा गौड़ा को बुलाया और उसे अपनी चप्पलों से उसे मारने को कहा। रेणुका को पवित्रा के पैरों पर गिरकर माफी मांगने का निर्देश दिया, तो उसने ऐसा किया।

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