रायपुर। लाॅकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा आज से भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 31 के तहत प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से सुनवाई प्रारंभ कर दी गई है. रेरा के अध्यक्ष विवेक ढांड और सदस्य आर.के. टम्टा ने आज सुनवाई की. शिकायतकर्ता हरिद्वार से तथा दूसरा पक्ष प्रमोटर और अधिवक्ता रायपुर में अपने निवास से इस सुनवाई में सम्मिलित हुए. रेरा द्वारा वीडियो काॅफ्रेंसिंग की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार पक्षकार और अधिवक्ता प्रकरणों की सुनवाई में शामिल हो सकते हैं.
जानकारी के अनुसार रेरा द्वारा 11 मई से सुनवाई के लिए नियत प्रकरणों की केस लिस्ट प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर उपलब्ध है. वर्तमान परिदृश्य में प्राधिकरण के समक्ष पक्षकारों की उपस्थिति के स्थान पर वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी. केस लिस्ट में उल्लेखित निर्धारित तिथि पर सुनवाई के लिए नियत प्रकरणों से संबंधित पक्षकारों व अधिवक्तों को सुनवाई के एक दिन पूर्व तथा सुनवाई के एक घंटे पूर्व उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा.
वीडियो काॅन्फ्रेसिंग से सुनवाई के लिए सभी पक्षकारों को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी की जानकारी रेरा की शासकीय मेल आईडी पर एक सप्ताह के भीतर निर्धारित प्रारूप में भेजने को कहा गया है, जिसमें प्रकरण क्रमांक, पक्षकार तथा अधिवक्ता (यदि कोई हो) का नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा हो. प्राधिकरण द्वारा तीन कार्य दिवसों में ई-मेल प्राप्त होने की पुष्टि की जाएगी. इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर पक्षकार या अधिवक्ता प्रकरण की पेशी तिथि के तीन कार्य दिवस पूर्व तक नवीन मेल से सुधरी हुई जानकारी भेज कर प्राधिकरण के टेलीफोन नंबर 0771-4918927 पर सूचित कर सकेंगे.
रेरा द्वारा पक्षकारों तथा अधिवक्तागणों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी पर सुनवाई से संबंधित जानकारी-सुनवाई का तारीख तथा समय, सुनवाई के लिए मीटिंग में सम्मलित होने की सूचना, मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए एसेस कोड, मीटिंग के लिए पासवर्ड तथा मीटिंग के लिए लिंक भेजा जाएगा. रजिस्टर्ड मेल आईडी के मोबाइल नंबर पर प्राधिकरण द्वारा भेजी गई सूचना तामिल होना मानी जाएगी.
वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए पक्षकरों को केवल एंड्रायड एप फोन व इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है. पक्षकार फोन के स्थान पर लैपटाॅप, डेस्कटाॅप का भी उपयोग कर सकते हैं. वीडियो काॅफ्रेंसिंग की प्रक्रिया में पक्षकरों द्वारा मेल में प्राप्त वेब लिंक उपयोग करने पर विंडो खुलेगा, जिस पर उन्हें मेल व एसएमएस के माध्यम से प्राप्त मीटिंग कोड एवं मीटिंग पासवर्ड डालना होगा. एंट्री के बाद पक्षकार निर्धारित समय पर सुनवाई में वीडियो काॅफ्रेंसिंग से शामिल हो सकेंगे. प्राधिकरण द्वारा समस्त कार्यालयीन दिवसों पर पूर्वान्ह 11.30 बजे से 2 बजे के मध्य प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी. सुनवाई के लिए केस लिस्ट प्राधिकरण की वेबसाईट पर कम्पलेन सेक्शन में जानकर देखी जा सकती है. रेरा द्वारा अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि वे औपचारिक वेशभूषा में वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित हों.